लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
उक्त कानून के प्रभाव में आते ही देश के युवा बच्चे जेल में है, क्योंकि इन युवाओं ने नाबालिक बालिका से प्रेम करने की गलती की है जो कानून के अनुसार अपराध है, क्योंकि नाबालिक कोई भी सहमति देने में असमर्थ है, अब इस कानून का भी संबंधितों के रिश्तेदारों के द्वारा दुरुपयोग करने से युवाओं का भविष्य खराब होने की चर्चा के साथ में नाराजगी अब आम होती जा रही है…*
*ऐसा ही अपराध लोहारा थाना में दर्ज हुआ था जिसके अनुसार आरोपी (17 वर्ष 6 माह) पीड़िता (17 वर्ष 8 माह) दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, दोस्त थे, पीड़िता के घर का सूनापन का फायदा उठा कर उसके साथ गलत काम किया और उसका वीडियो बना कर वायलार करने का आरोप लगा कर, पीड़िता के पिता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल (बाल संप्रेषण गृह) भेजा गया था, …*
*अपचारी बालक की ओर से अधिवक्ता भेष साहू द्वारा बचाव करते हुए तर्कसंगत दलील पेश कर बताया कि संबंध बनाने और वीडियो वायलार कर ने की घटना को पुलिस ने प्रमाणित करने में विफल रहा है इस कारण अपचारी बालक/आरोपी के विरुद्ध लगाए आरोप से मुक्त करने का निर्णय न्यायालय द्वारा पारित करने पर उनके स्वजनों ने अधिवक्ता साहू को बधाई और शुभ कामनाएं दिए..*
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*Law poaint – लड़कियां बड़ी हो या छोटी, अपराध लड़कों पर ही दर्ज होता है, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें..परिवार के लोग पोस्को कानून की समीक्षा की मांग सरकार से की.*