परस साहू
गुण्डरदेही।
*..ऐसा ही मामला बालोद ब्लाक की महिला का गुण्डरदेही ब्लाक के पुरुष के साथ विवाह हुआ और एक बच्चे को जन्म दी, कुछ समय बाद उसके पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाने के कारण न्यायालय से क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन लगाई और राशि प्राप्त होने से पूर्व ही अपने ससुराल को छोड़कर बच्चा सहित अलग निवास करने लगी और न्यायालय में दत्तक ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम की धारा 19 के तहत अपने ससुर से अपनी स्वयं तथा बच्चा के लिए भरण पोषण की राशि का मांग करते हुए परिवार न्यायालय बालोद में आवेदन प्रस्तुत की थी,
उनके ससुर की ओर से “अधिवक्ता भेष साहू” के द्वारा बचाव करते हुए यह साबित किया कि, आवेदिका के पास अचल संपत्ति है, नौकरी करती है, जिससे उसे 12000 रु आय होती है और पति की मृत्यु होने पर लगभग 13 लाख से अधिक की राशि प्राप्त करने के पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण से ससुराल से अलग निवास कर रही है, वह अपने आय को छुपा कर यह गलत आवेदन पेश की है, उपरोक्त विधि सम्मत तर्क के पश्चात आवेदिका का भरण पोषण आवेदन विद्वान कुटुंब न्यायालय बालोद के द्वारा खारिज किया गया ..*
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