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 ग्राम घुमका मंडई में चाकू से हमला करने वाले आरोपी को चंद घंटे में बालोद पुलिस ने किया गया गिरफ्तार।

परस साहू

गुण्डरदेही।

 घालय का मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल में ईलाज जारी
 आरोपी से 01 नग चाकू को किया गया जप्त

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गुण्डरदेही मामले का विवरणः- दिनांक 02.02.2025 को ग्राम घुमका में मंडाई का कार्यक्रम के दौरान ग्राम घुमका निवासी भावेश कुमार साहू घर के पास मोबाईल से अपने भाई चेतन साहू के साथी युवराज साहू को गलत कार्य नही करने के लिए समझाईश दे रहा था उसी बीच दोनो के बीच हाथापाई होने से चेतन साहू नाराज होकर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे एक स्टील नुमा चाकू से बांए सीने में मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी इंदूर राम साहू के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 70/2025 धारा 109 बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद  सुरजन राम भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक जोशी, अतरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में,पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर व थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के द्वारा तत्काल टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सउनि देवकुमारी साहू, प्र.आर. 1349 भगवान सिंह, आरक्षक 110 तुमेश सिन्हा, आरक्षक 468 डिगेश पटेल का सराहनीय कार्य रहा।

*अपराध क्रमांक 70/2025 धारा 109 बीएनएसएस*

*नाम आरोपी*
चेतन कुमार साहू पिता छन्नु लाल साहू उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी घुमका थाना व जिला बालोद

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