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● थाना खरोरा पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

*● आरोपी के कब्जे से 35 पौव्वा शोले देशी मदिरा मशाला शराब किया गया जप्त*

*● थाना खरोरा जिला-रायपुर*

● *अप.क्र.579/25 धारा:- 34(2) आबकारी एक्ट*

*नाम पता आरोपी:-*
धन्नू विश्वकर्मा पिता साधूराम विश्वकर्मा उम्र 42 साल साकिन भड़हा थाना खरोरा जिला रायपुर
*जप्त मशरूका:-*
35 पौव्वा देशी मदिरा मसाला शोले जिसके प्रत्येक पौव्वा में 180-180 मि.ली. शराब भरी हुई जुमला मात्रा 06 लीटर 300 मि.ली. किमती 3500/₹

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है*

*बालोद//विवरण:-* इस प्रकार है कि दिनांक 25/08/25 को जरिए मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम भड़हा का धन्नू विश्वकर्मा एक सफेद प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने हेतु ग्राम केशला से नवागांव मोड़ देवांगन आरा मील के पास खड़ा है कि जिस पर सूचना के तस्दीक हेतु थाना खरोरा पुलिस पार्टी गवाहों के साथ रवाना होकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर रेड कार्यवाही कर आरोपी धन्नू विश्वकर्मा को एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब रखे हुए पकड़ा गया।

आरोपी को शराब रखने के संबंध में कागजात पेश करने नोटिस दिया गया जो कोई कागजात पेश नही करने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखे कुल 35 पौव्वा देशी मदिरा मसाला शोले जिसके प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरी हुई जुमला मात्रा 06 लीटर 300 मि.ली. किमती 3500/₹ को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपी के विरूध्द अपराध घटित करना साक्ष्य पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

*गिरफ्तार आरोपी:-*
धन्नू विश्वकर्मा पिता साधूराम विश्वकर्मा उम्र 42 साल साकिन भड़हा थाना खरोरा जिला रायपुर

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