लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
भारत सरकार द्वारा किसानों के डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनाने हेतु एग्रीस्टेक के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य किया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि भविष्य में समस्त कृषि योजनाओं एवं पी.एम.किसान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान आईडी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अब संयुक्त खाता धारक सभी कृषकों का अलग-अलग फार्मर (डिजिटल किसान) आईडी बनाना आवश्यक है।
यदि भूमि रिकार्ड में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दर्ज है तो प्रत्येक खाताधारक को अपना स्वतंत्र किसान आईडी बनवाना होगा। डिजिटल किसान आईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, विभिन्न कृषि अनुदान, सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय एवं कृषि ऋण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, किसान अपना डिजिटल किसान आईडी बनवाने के लिए बी-1, आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर लेकर लोक सेवा केन्द्र अथवा सहकारी समितियों में संपर्क कर सकते है।

