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अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी पर गुण्डरदेही पुलिस की कार्यवाही।

परस साहू बालोद

 अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन कर रहे 01 आरोपी को गुण्डरदेही पुलिस ने किया गिरफ्तार।
 आरोपी के कब्जे से 32 पौव्वा देशी प्लेन शराब, कीमत ₹2,560/- एवं 01 मोटर सायकल जप्त।
 आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।

विवरण

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चैहान के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही राजेश बागड़े के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व में थाना गुण्डरदेही क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले कोचियों के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 24.08.2026 को थाना गुण्डरदेही पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपनी मोटर सायकल क्रमांक CG 07 CX 5191 में अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब बिक्री हेतु गुण्डरदेही से चैनगंज की ओर परिवहन कर रहा है।

मुखबिर की सूचना पर गुण्डरदेही पुलिस टीम द्वारा ग्राम चैनगंज के पास घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई। मौके पर आरोपी दीपक साहू पिता नरोत्तम साहू, निवासी कलंगपुर, थाना रनचिरई, जिला बालोद को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 32 पौव्वा देशी प्लेन शराब, कुल कीमत ₹2,560/- तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 नग मोटर सायकल क्रमांक CG 07 CX 5191 को विधिवत जप्त किया गया।

आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाए जाने से थाना गुण्डरदेही में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कार्यवाही में विशेष भूमिका

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, उपनिरीक्षक पी.आर. साहू, आरक्षक यशवंत देशमुख एवं आरक्षक पंकज तारम की विशेष भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी

दीपक साहू पिता नरोत्तम साहू
निवासी कलंगपुर, थाना रनचिरई, जिला बालोद।

जप्त संपत्ति

* 32 पौव्वा देशी प्लेन शराब — कीमत ₹2,560/-
* 01 नग मोटर सायकल — क्रमांक CG 07 CX 5191

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