परस साहू
गुण्डरदेही।
परिवादी डोलेश्वर साहू के द्वारा पेश परिवाद के अनुसार, उसने अपने पुत्र चंद्र शेखर को प्यून के पद नौकरी लगाने के नाम पर बालोद निवासी सोहन लाल को 4 लाख रु नगद दिया था, आरोपी के द्वारा नौकरी नहीं लगा पाने पर अपने दिए हुए रकम 4 लाख को वापस मांग करने पर आज कल में वापस कर दूंगा, रिपोर्ट मत करना कह कर घुमाते रहा, अंत में समझौता के तहत एक चेक 4 लाख कर उपरोक्त शोध्य ऋण के भुगतान स्वरूप दिया था, जिसे परिवादी ने अपने बैंक में रकम संग्रहण हेतु जमा करने पर, आरोपी के खाता में रकम अपर्याप्त होने से अनादरित हो गया।
इस कारण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संजय सोनी बालोद के न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पेश किया था । आरोपी सोहन की ओर अधिवक्ता भेष कुमार साहू ने परिवादी और उसके गवाहों के परीक्षण और विधि संगत तर्क पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया है। आरोपी के परिवार वाले और मित्रगण ने अधिवक्ता भेष कुमार साहू को बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाएं दिए है…*
Low point – नौकरी लगाने के नाम पर दी गई रिश्वत की रकम की वसूली में दी गई चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का अपराध गठित नहीं होता है….🌾🙏
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