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ग्राम डोमा स्थित दूसरे के जमीन को अपना बताकर विक्रय करने के मामले मे संलिप्त 6 वर्ष से फरार आरोपियान डिगेश चन्द्राकर एवं गोविन्द राम साहू गिरफ्तार।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

 *प्रकरण में आरोपी राज कश्यप एवं जगदेव वर्मा के विरूद्ध पूर्व में की जा चुकी है कार्यवाही*।
 *थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही*।
 *आरोपियो के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 111/2019 धारा 420, 34 भादवि. के तहत की गई है कार्यवाही*।

*विवरण* _थानो मे कई वर्षों से लंबित प्रकरण एवं धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत लंबित प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुये श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा रायपुर रेंज एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को इस प्रकार के प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ने एवं प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने.अपने थाना क्षेत्र में आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है।

_दिनांक 28.02.2019 को *6 वर्ष पूर्व* प्रार्थी कन्हैयालाल जांगड़े ने रिपार्ट दर्ज कराया था कि जगदेव वर्मा से इसकी पुरानी जान पहचान है, सन् 2015 में जगदेव वर्मा ने बताया कि कमल विहार के आगे ग्राम डोमा, प.ह.नं. 49, खसरा नंबर 178/4, 178/26 के भूमि पर राज कश्यप के द्वारा प्लाटिंग किया गया है जो अच्छे लोकेशन पर है। जिसके बाद जगदेव प्रसाद वर्मा के द्वारा राज कश्यप के साथ ग्राम डोमा स्थित प्लाट के पास ले जाकर जमीन दिखाया, जो पसंद आने पर इसके द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर उक्त भूमि के 2200 वर्गफीट भूमि को 6 लाख 76 हजार रूपये देकर रजिस्ट्री करा लिया। रजिस्ट्री उपरांत नामांतरण हेतु संबंधित हल्का पटवारी से संपर्क करने पर जानकारी हुआ कि मौके पर जमीन ही नही है। राज कश्यप एवं अन्य के द्वारा दूसरे के जमीन को दिखाकर रूपये प्राप्त कर धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 111/2019 धारा 420, 34 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पूर्व में प्रकरण के मुख्य आरोपी राज कश्यप एवं जगदेव वर्मा को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया जा चुका है। प्रकरण में संलिप्त आरोपी डिगेश चन्द्राकर एवं गोविन्द राम साहू की खोजबीन हेतु प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। आरोपी डिगेश चन्द्राकर एवं गोविन्द राम साहू को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी-

01. *डिगेश चन्द्राकर पिता नरोत्तम चन्द्राकर उम्र 36 साल पता आदर्श नगर, मठपारा, थाना टिकरापारा रायपुर*।
02. *गोविन्द राम साहू पिता भारत लाल साहू उम्र 33 साल पता आदर्श नगर, मठपारा, थाना टिकरापारा रायपुर*।

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