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अवैधानिक रूप से बांग्लादेश से भारत आकर रायपुर में निवासरत बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

* थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत धरमनगर स्थित किराये के मकान में कर रहे थे निवास।*

* आरोपियों द्वारा बनवाया गया है फर्जी मार्कशीट, फर्जी पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज।*

* एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।*

* आरोपी दिलावर खान ठेला लगाकर कर रहा था जीवन यापन।*

* आरोपियान लगभग विगत 16 वर्षो से कर रहे है रायपुर में अवैधानिक रूप से निवास।*

*आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, फर्ज़ी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज किया गया है जप्त l*

* आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 437/25 धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बी.एन.एस. तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (बी), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है पंजीबद्ध।*

* आरोपियों से अन्य लोगों के संबंध में भी की जा रहीं है विस्तृत पूछताछ।*

विवरण – दिनांक 13.06.2025 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि बांग्लादेश निवासी कुछ व्यक्ति अपना पहचान छुपाते हुए भारत आकर रायपुर के टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित धरम नगर में अवैधानिक रूप से निवास कर रहे है।

सूचना को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा गंभीरता से लेते हुये पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर.पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. ममता देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक उरला पूर्णिमा लामा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी टिकरापारा को आरोपियों की पतासाजी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मोह. दिलावर पिता स्व. मोहम्मद सलीम उम्र 49 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश) हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर होना बताया। मोह. दिलावर से उसके दस्तावेजों को दिखाने कहने पर उसके द्वारा भारत गणराज्य से जारी पासपोर्ट प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन करने पर पासपोर्ट में मोह० दिलावर की जन्मतिथि 15.04.1975 लेख है।

जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा कक्षा आठवीं का प्रगति पत्रक प्रस्तुत किया गया। प्रगति पत्रक के अवलोकन पर प्रगति पत्रक 2009-2010 का है जो कक्षा आठवीं का है जिसमें जन्मतिथि 15.04.1975 अंकित है अर्थात 35 वर्ष की उम्र में कक्षा आठवीं का मार्कशीट बनवाया गया है जिससे स्पष्ट है कि मार्कशीट फर्जी है। मोह. दिलावर का विवो मोबाईल फोन जिसमें एयरटेल कंपनी का सिम है जिसको चेक करने पर एक मोबाईल नंबर पर बातचीत है जो बांग्लादेश का मोबाईल नंबर होने के साथ ही उसकी बड़ी बहन का नंबर है। इसके साथ ही उसके मोबाईल फोन में बांग्लादेश के अन्य कई मोबाईल नंबर भी अलग – अलग नामों से सेव था।

मोह. दिलावर के पासपोर्ट का अवलोकन करने पर उसके द्वारा 04 बार भारत से बांग्लादेश आना-जाना करना पाया गया। पूछताछ पर मोह. दिलावर ने बताया गया कि वह लगभग 15 वर्ष पूर्व भारत-बांग्लादेश का बार्डर बनगांव के रास्ते अकेले भारत आया। भारत आकर रायपुर में रहने लगा तथा लगभग 1-2 वर्ष बाद वह अपनी पत्नी परवीन बेगम व एक वर्षीय पुत्री को भी भारत ले आया और उन दोनों का भी भारत गणराज्य परवीन बेगम व अपनी पुत्री का पासपोर्ट बनवाया। रायपुर में रहने के दौरान अण्डा ठेला चलाता था और ठेला में आने वाले ग्राहक के माध्यम से पासपोर्ट व दस्तावेज तैयार कराया है।

मोह. दिलावर जो बांग्लादेशी मुस्लिम है जो अपनी पत्नी एवं बच्ची के साथ बांग्लादेश से भारत आकर अपना पहचान छुपाते हुए भारत आकर रायपुर के विभिन्न जगहों में अवैधानिक रूप से निवास कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारत गणराज्य का पासपोर्ट प्राप्त करना पाये जाने पर आरोपी मोह. दिलावर खान एवं परवीन बेगम के विरूद्ध थाना टिकरापारा रायपुर में अपराध क्रमांक 437/25 धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बी.एन.एस. तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (बी), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मोह. दिलावर एवं परवीन बेगम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, फर्ज़ी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी*

*01. मोह. दिलावर पिता स्व. मोहम्मद सलीम उम्र 49 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश)। हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर।*

*02. परवीन बेगम पति मोह. दिलावर उम्र 44 साल निवासी ग्राम मुख्तारपुर थाना मुंशीगंज जिला मुंशीगंज (बांग्लादेश)। हाल पता धरम नगर पचपेडी नाका थाना टिकरापारा रायपुर।*

*कार्यवाही में निरीक्षक विनय सिंह बघेल थाना प्रभारी टिकरापारा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक मुकेश सोरी, सउनि. प्रेमराज बारिक, मंगलेश्वर सिंह परिहार, प्र.आर. गुरूदयाल सिंह, विजय पटेल, चिंतामणी साहू, सुरेश देशमुख, घनश्याम प्रसाद साहू, म.प्र.आर. बसंती मौर्य, आर. भूपेन्द्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ला, अजय चौधरी, टी.जी.आर. शंकर यादव, म.आर. क्यालजोंग लेप्चा थाना टिकरापारा से सउनि. नीलमणी साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*

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