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अवैध रूप से शराब की बिक्री करते आरोपी विनोद निहाल गिरफ्तार।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

* थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चांदनी चौक पास दोपहिया वाहन में सवार आरोपी को पकड़ा गया अवैध शराब की बिक्री करते रंगे हाथ।*

* आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 50 पौवा देशी शराब किया गया है जप्त।*

* बिक्री रकम एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन सीजी/04/एल यू/2074 को भी किया गया है जप्त ।*

* जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 50,000/- रूपये।*

* आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 146/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*

बालोद विवरण -पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी तारतम्य में दिनांक 26.07.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चांदनी चौक पास निर्माणाधीन भवन में दोपहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से शराब रखा है तथा बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा

उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम विनोद निहाल निवासी रायपुर का होना बताया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर विनोद निहाल द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी विनोद निहाल को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 50 पौवा देशी शराब, बिक्री रकम तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन सीजी/04/एल यू/2074 जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 146/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी- विनोद निहाल पिता गोपी निहाल उम्र 18 साल निवासी छत्तीसगढ़ कॉलेज के पास बैरन बाजार थाना कोतवाली रायपुर।*

*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत थाना प्रभारी कोतवाली, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उनि मुकेश सोरी, प्र.आर. खिलेश्वर सिंह राजपूत, आर. प्रमोद बेहरा, कलेश्वर कश्यप, राजकुमार देवांगन, विजय बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

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