लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
*झांकी विसर्जन के दौरान, समय अधिक होने पर डीजे बंद करने की कार्यवाही पर आरोपी के द्वारा अश्लील गाली गलौज कर धक्का मुक्की के साथ किया गया दुर्व्यवहार।*
दिनांक 10 सितम्बर 2025, को थाना राजहरा क्षेत्रान्तर्गत राजहरा शहर में गणेश विसर्जन झांकी निकली थी। प्रशासन के द्वारा निर्धारित समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के बजने के उपरान्त विसर्जन ड्यूटी मे लगे पुलिस बल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु साउंड सिस्टम बंद करने समितियों से कही जा रही थी।
इसी दौरान *विशाल मोटवानी* नामक व्यक्ति ने मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी सहायक उप निरीक्षक से बहस करते हुए अश्लील गाली गलौज कर कॉलर पकडते हुए धक्का-मुक्की की तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जिस पर पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल के निर्देशन में अतरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना राजहरा में अपराध क्रमांक 286/25 धारा 132, 221,296 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
दिनांक 12.09.2025 को अति. पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में सीएसपी राजहरा डॉ चित्रा वर्मा एवं एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजहरा पुलिस बल के साथ आरोपी विशाल मोटवानी को एसडीएम कार्यालय राजहरा के पास गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी विशाल मोटवानी निवासी राजहरा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में पूर्व में 10 अपराध पंजीबद्ध हैं।

