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पैरोल में छूटे फरार बंदी राशिद अली उर्फ राजा बैझड को देशी कट्टे व धारदार चाकू के साथ थाना टिकरापारा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

परस साहू

गुण्डरदेही।

*➡️ बंदी राशिद अली उर्फ राजा बैझड थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 250/17 धारा 302, 201, 34 भादवि के प्रकरण में केन्द्रीय जेल रायपुर में आजीवन करावास की सजा व्यतित कर रहा था।*
*➡️ बंदी पैरोल से छूटने के बाद निर्धारित तिथि को केन्द्रीय जेल में अपना उपस्थिति न देकर फरार रहा।*
*➡️ बंदी के पैरोल अवधि समाप्त होने पर जेल उपस्थित नही होने पर केन्द्रीय जेल के मुख्य प्रहरी द्वारा बंदी के विरूद्ध थाना टिकरापारा रायपुर में कराया गया रिपोर्ट दर्ज।*

*➡️ केन्द्रीय जेल के मुख्य प्रहरी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा रायपुर में बंदी के विरूद्ध किया गया अपराध क्रमांक 756/24 धारा 262 भा. न्याय. संहिता का पंजीबद्ध।*
*➡️ बंदी के फरार होने पर थाना टिकरापारा पुलिस द्वारा संज्ञान में लेते हुए लगातार पतासाजी प्रारंभ किया।*
*➡️ बंदी को दिनांक 10.11.2024 के रात्रि में किया गया थाना टिकरापारा क्षेत्र के रेन्बों पब्लिक स्कूल के सामने मैदान मोती नगर से अवैध हथियार देशी कट्टा एवं धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार।*
*➡️ बंदी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में पूर्व में अवैध हथियार रखने के थे कुल 03 अपराध दर्ज।*

*➡️ बंदी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में किया गया अपराध क्रमांक 864/24 धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट पंजीबद्ध।*

विवरण- थाना सिटी कोतवाली जिला रायपुर के अपराध क्रमांक 250/17 धारा 302, 201, 34 भादवि के प्रकरण में आजीवन करावास का सजा व्यतीत कर रहे बंदी राशिद अली उर्फ राजा बैझड पिता सैय्यद साबीद अली उम्र 31 साल निवासी ताज नगर संतोषी नगर टिकरापारा रायपुर छ0ग0 को पैरोल पर छोडा गया था पैरोल अवधि समाप्त होने के उपरांत बंदी केन्द्रीय जेल में अपना उपस्थिति न देकर सकूनत से फरार हो गया जिसकी रिपोर्ट केन्द्रीय जेल के मुख्य प्रहरी द्वारा थाना टिकरापारा रायपुर में दिनांक 05.10.2024 को उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया जिस पर बंदी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 756/24 धारा 262 भारतीय न्याय. संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और फरार बंदी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज साहू द्वारा पृथक से टीम तैयार कर फरार बंदी का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने एवं प्रकरण में विवेचना पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बंदी के सकूनत एवं संभावित छिपने के स्थानों पर लगातार दबिस दिया जाता रहा किन्तु बंदी गिरफ्तारी के डर से सकूनत से फरार होता रहा जिसके कारण बंदी के गिरफ्तारी हेतु मुखबीरो से लगातार जानकारी एकत्रित कर बंदी के संबंध में जानकारी एकत्रित कर दिनांक 10.11.2024 के रात्रि 23ः05 बजे रेन्बो पब्लिक स्कूल के सामने मैदान मोती नगर में बंदी का होने की जानकारी पर पुलिस टीम वहां पहुंचकर घेराबंदी किया। जिस पर बंदी वहां से फरार होने हेतु हर संभव प्रयास करते हुए पुलिस के साथ झूमाझटकी किया किन्तु पुलिस द्वारा बडी सूझबूझ एवं मसक्कत के साथ बंदी को पकडकर बंदी का तलाशी लिये तो बंदी के पास एक देशी कट्टा, एक जिन्दा कारतूस, एवं एक बटनदार धारदार चाकू मिला।

बंदी के पास अवैध देशी कट्टा, एक जिन्दा कारतूस, एवं एक बटनदार धारदार चाकू मिलने पर बंदी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 864/24 धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

*गिरफ्तार आरोपी -*
राशिद अली उर्फ राजा बैझड पिता सैय्यद साबीद अली उम्र 31 साल निवासी ताज नगर संतोषी नगर टिकरापारा रायपुर छ0ग0
*कार्यवाही में निरीक्षक मनोज साहू थाना प्रभारी टिकरापारा, प्रधान आरक्षक महेश निषाद, आरक्षक सुनील पाठक, अश्वन साहू, विवेक यादव, आंनद शर्मा, रूपलाल ध्रुवंशी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।*

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