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बालोद जिले में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत की गई चालानी कार्रवाई।

परस साहू बालोद 

स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों के संबंध में दवा दुकानों की गई जांच

छत्तीसगढ़ शासन एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा गठित औषधि विभाग की टीम के द्वारा दिनांक 06 एवं 07 मई 2026 को बालोद जिले के विभिन्न दुकान संचालकों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस दौरान झलमला चैक, रेलवे फाटक, दल्लीराजहरा प्रेस स्टैण्ड, डौण्डी एवं विभिन्न क्षेत्रों में संचालित दुकानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत 41 चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही दुकानों का तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के रखरखाव एवं धूम्रपान निषेध का बोर्ड प्रदर्शित करने एवं नाबालिगों को तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय नहीं करने संबंधी दिशा-निर्देश दिया गया। स्थापक एवं मनः प्रभावी औषधियों (नशीली दवाओं) के संबंध में बालोद जिले में संचालित विभिन्न दवा दुकानों में औचक निरीक्षण किया गया।

दवा दुकानों में निरीक्षण के दौरान खरीदी-बिकी रिकार्ड की जांच की गई। दवा दुकान संचालकों को स्वापक औषधियों के खरीदी-बिकी रिकार्ड नियमानुसार रखने एवं डाक्टरों के वैध पर्ची पर ही स्वापक औषधियों की बिकी करने हेतु निर्देशित किया गया है। अभियान के तहत आगामी दिवस में भी जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्यवाही एवं स्थापक एवं मनः प्रभावी औषधियों (नशीली दवाओं) के संबंध में जांच की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेशव्यापी 15 दिवसीय विशेष अभियान ’सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार’ बालोद जिले में विधिवत आरंभ किया गया है। यह अभियान 27 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों तथा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

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