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पश्चिम जोन क्षेत्रांतर्गत थानो में एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में जप्त प्रतिबंधित नशीली पदार्थो का सिलतरा स्थित पावर प्लांट में किया गया नष्टीकरण।

परस साहू बालोद

विवरण – आज दिनांक 30.06.2026 को रायपुर कमिश्नरेट (पश्चिम जोन) के विभिन्न थानों के मालखानों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप लंबे समय से सुरक्षित रखे गए अनावश्यक एवं निष्प्रयोज्य मादक/नशीले पदार्थों का सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार विधिवत निस्तारण किया गया। इस कार्रवाई के अंतर्गत निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया गया तथा नियमानुसार नशीले पदार्थों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से नष्टीकरण (निस्तारण) किया गया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप थानों के मालखानों में अनावश्यक रूप से संग्रहित सामग्री को हटाकर उन्हें व्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाया गया, जिससे मालखानों के बेहतर प्रबंधन, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव तथा भविष्य में जब्त सामग्री के सुरक्षित भंडारण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सका।

उपरोक्त नष्टीकरण की कार्यवाही में केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों का आदेश के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी रायपुर जिला द्वारा पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) संदीप कुमार पटेल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) राहुल देव शर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण वर्मा की उपस्थिति में संपादित की गयी। जो सिलतरा स्थित पावर प्लांट कंपनी में किया गया।

उपरोक्त नष्टीकरण की कार्यवाही में पश्चिम जोन क्षेत्रांतर्गत थानो के *कुल 83 एन.डी.पी.एस. प्रकरणों* में *जप्त मादक सामग्री कुल 194.242 किलोग्राम गांजा, 106652 नग टैबलेट/कैप्सुल, 337.64 ग्राम हेरोइन(चिट्टा) एवं 29 ग्राम कोकिन* को विधिवत् जन सामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये पर्यावरण विभाग से अनुमति उपरांत निहित प्रावधान अंतर्गत विधिवत् पावर प्लांट के भट्ठी/फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया।

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