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 पुलिस अधीक्षक किरण चौव्हाण के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना डौण्डी के अपराध क्रं. 113/2026 धारा 318(4) BNS के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया।

परस साहू बालोद

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया  लोकेश्वरी साहू पति खेमलाल साहू उम्र 41 वर्ष निवासी औराटोला आवास पारा थाना डौण्डी जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ग्राम औराटोला तहसील डौण्डी में पांच महिला स्व सहायता समूह है । 1/ प्रेरणा स्व सहायता समूह 2/ जय बुढादेव स्व सहायता समूह, 3/ जय मां स्व सहायता समूह 4/ ज्योति स्व सहायता समूह 5/ जागृति महिला स्व सहायता समूह है । जिसमें से प्रेरणा स्व सहायता समूह, जय मां स्व सहायता समूह, जय बुढा देव स्व सहायता समूह के सदस्य लोग खेमेन्द्र सेन निवासी खलारी थाना गुंडरदेही जिला बालोद छत्तीसगढ से दोना पत्तल मशीन के लिए तीनो समुहों के एवं ग्राम कामता के हेमिन भुआर्य सभी ने बैंक ऑफ बरोदा शाखा नर्राटोला से 3,89,000 रूपयों का लोन लेकर खेमेन्द्र सिंह को 03/12/2025 को पैसे दिया था

जो खेमेन्द्र कुमार सेन के द्वारा आज तक दोना पत्तल मशीन उपलब्ध और न एक पैसा वापस किया है। पैसा मांगने पर हिला हवाला करने लगा कि रिपोर्ट पर थाना डौण्डी मे अपराध कर क्र 113/2026 धारा 318(4) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी का पता तलाश कर मिलने पर अभिरक्षा मे लेकर पुछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी खेमेन्द्र सेन पिता बलद राम सेन उम्र 33 वर्ष निवासीखलारी थाना गुण्डरदेही को आज दिनांक 23/08/2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। जेल वारंट बनने पर जिला जेल बालोद मे दाखिल किया गया है।

 उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक उमा ठाकुर, सउनि दुर्जन लाल रावटे, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक संजय सिंह प्रआर 1697 अरविंद यादव, आरक्षक 179 पुकेश साहू, भुवनेश्वर यादव 314, ईश्वर भण्डारी 352 थाना डौंडी जिला बालोद की सक्रिय भूमिका रही ।

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