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 नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी नरेश साहू को भेजा गया जेल।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

 डौण्डी लोहारा पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर से अपहृत बालिका को किया बारमद।
 थाना डौण्डीलोहारा में धारा 137 (2), जोडने धारा 87, 64 (2) (एम) बीएनएस 4, 6 पाक्सो
एक्ट के तहत अपराध कायम कर की जा रही विवेचना

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा टीम गठित कर अपहृत बालिका को बरामद करने का निर्देश दिया गया था जिस पर पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर.भगत के निर्देशन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक जोशी, मोनिका ठाकुर के पर्यवेक्षण में एसडीओपी बालोद देवांश राठौर के दिशा निर्देश पर टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर जम्मू कश्मीर रवाना किया गया जम्मू कश्मीर में नाबालिक बालिका का पता तलाश कर अपहृत बालिका को आरोपी से बरामद कर वापस सुरक्षित थाना डौण्डीलोहारा लाया गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा थाना डौण्डीलोहारा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की जो दिनांक 25.01.25 को परीक्षा दिलाने सुबह 07.00 बजे घर से निकली थी डौण्डीलोहारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपना पेपर दिलाकर करीबन 10.30 बजे स्कूल से निकलकर अपनी छोटी बहन को पेन देकर मैं बाहर जा रही हूं बोलकर पैदल कहीं चली गई थी जो शाम रात तक वापस नहीं आने पर संदेह हुआ कि इनकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा वैध संरक्षण से बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 21/25 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रकरण के अपहृता बालिका एवं आरोपी का पतासाजी हेतु संदेही आरोपी के मोबाईल नंबर का कॉल डिटेल निकाला गया जो लोकेशन जम्मू कश्मीर होने से टीम गठित कर टीम जम्मू कश्मीर रवाना होकर काकू ईटभट्टा जोडिया थाना अखनूर जिला जम्मू (जम्मू कश्मीर) से आरोपी नरेश साहू के कब्जे से दिनांक 29.03.2025 को बरामद कर थाना लाकर पूछताछ कर कथन लिया जिन्होने बताये कि आरोपी नरेश साहू के द्वारा पीड़िता को नाबालिक जानते हुये।

अपने साथ भगा ले जाकर विवाह कर पत्नि बनाकर दिनांक 27.01.2025 से दिनांक 28.03.2025 तक लगातार जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया है। कि प्रकरण मे धारा 87, 64 (2) (उ) bns ,4, 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है। प्रकरण सदर मे आरोपी नरेश साहू पिता घनश्याम साहू जाति तेली उम्र 19 साल साकिन अडभार थाना मालखरोदा जिला शक्ती (छ0ग0) के विरूध्द अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर आरोपी का ज्युडिषियल रिमाण्ड लिया जाकर जिला जेल बालोद भेजा गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह, म.प्र.आर. 989 लिलेष्वरी देवांगन, आर.क्र. 440 धर्मेन्द्र सेन, आर.क्र. 336 विनोद कुमार ,आर.क्र. 75 मिथलेश यादव सायबर सेल बालोद का योगदान रहा।

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