लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
$$ थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ $$
$$ अपराध क्रमांक 172/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट $$
$$ नाम आरोपी* शेख नौशाद पिता शेख महफूज उम्र 30 वर्ष निवासी बी.एस.यू.पी.कॉलोनी ब्लॉक नंबर 6 मकान नंबर 15 भाटा गांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ $$
$$ एक नग स्टील का धारदार चाकू जब्त किया $$
$$ आरोपी आदतन अपराधी$$
उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व चाकुबाजो के ऊपर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रुप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई !
विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2025 को मुखबिर से सूचना मिला कि एक लड़का कद लंबा, हरा फूल टी शर्ट नीले रंग का जींस फुल पैंट पहना है जो अपने पास अवैध रूप से चाकू रखकर संदिग्ध रूप से महाकाल मंदिर के पास बी.एस.यू.पी. कॉलोनी भाटा गांव में घूम रहा है। की सूचना पर तत्काल कोई गंभीर अपराध की घटना घटित न हो की आशंका पर घटनास्थल पर रवाना हुआ मुखबिर के बताए अनुसार लड़का घटना स्थल पर खड़ा था पुलिस को देख भागने की कोशिश की किंतु पुलिस के तत्परता से आरोपी भागने में असफल रहा।आरोपी का तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से एक स्टील का धार दार चाकु रखे मिला आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 172/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 01.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

