गुण्डरदेही।
मीटिंग के दौरान 60 एवं 90 दिवस की अवधि में चालानी कार्यवाही किए जाने, गंभीर मामलों एवं मारपीट, एक्सीडेंट तथा लघु अधिनियम के मामलों में चेक लिस्ट तैयार करने, बार-बार स्थगन वाले मामलों में स्थगन निरस्त कराने, न्यायालयीन कार्यवाही आगे बढ़ाने की कार्यवाही, जमानत वाले मामलों में जमानत निरस्त किए जाने हेतु ठोस एवं प्रभावी विरोध, नोटिस तामीलशुदा मामले जिनमें आरोपी जमानत उपरांत फरार हो, उनमें आरोपी के विरूद्ध स्थायी वारण्ट जारी कराने, दोषसिद्धी एवं अपील के प्रत्येक मामलों का विवरण उपलब्ध कराने ताकि IIF- 6, 7 अपडेट रहे।
फरार आरोपियों के विरूद्ध उद्घोषणा एवं कुर्की की कार्यवाही कराएं जाने, खात्मा/खारिजी की समीक्षा की जाकर न्यायालय से खात्मा/खारजी स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा की गयी । समय पर पीएम रिपोर्ट, बेडहेड टिकट देने, पटवारी नजरी नक्शा समय पर पर उपलब्ध कराने आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई ताकि नवीन कानून के मनसा अनुरूप चालान समयावधि में पेश किया जा सके।
बैठक में मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद, एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर, एफ. एस.एल. भिलाई मोहन पटेल, अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व प्राची ठाकुर एसडीएम शिवनाथ बघेल, उप अभियोजक जिला अभियोजन निदेशालय पेमेंद्र वैशवाडे , लोक अभियोजक तोमन साहू , बीएमओ डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे।