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 शौक पुरा करने के लिए तीन दोस्तो ने दिया लूट की घटना को अंजाम।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

 शराब पीने के लिए पैसा नही होने से राह चलते व्यक्ति को किया लूट।
 24 घंटे के अंदर बालोद पुलिस ने तीनो बदमाषों को किया गिरफ्तार।
 आदतन है तीनो आरोपी ,पूर्व में भी है अपराधिक रिकार्ड।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 15.05.2025 के प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह किलकारी क्लीनिक बालोद में काम करता है रोज अपने गांव धनगांव से अपने मोटर सायकल टीवीएस स्पोर्टस क्रमांक सीजी 24 टी 8197 से आना जाना करता है। रोज की तरह दिनांक 14.05.2025 को काम पर आया था जो रात्रि 07:15 बजे अपने मोटर सायकल से अपने घर जा रहा था, नयापारा बालोद पाईपास रोड में रात्रि 07ः30 बजे पहुंचा था उसी समय मोटर सायकल हीरोहोण्डा स्पेलेण्डर सीजी 07 एल 4282 में सवार तरूण निर्मलकर व उनके अन्य दो साथी प्रार्थी के मोटर सायकल के सामने आरोपी अपने मोटर सायकल को खड़ा कर रोककर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार तथा हाथ मुक्का से मारपीट किये है,

व नगदी रकम 5,500 रू जिसमें 500-500 रू का नोट था को लूट लिये है और तीनो बल पूर्वक अपने मोटर सायकल में चलो नही तो जान से मार देगें की धमकी देकर मोटर सायकल में बैठाकर कपिलेश्वर मंदिर की ओर ले जा रहा था, रास्ता में बचाव बचाव आवाज लगाने पर आरोपीगण नयापारा बालोद कपिलेश्वर मंदिर जाने के मोड के पास मोटर सायकल धीरे होने से प्रार्थी कूदने का प्रयास किया तो चारो मोटर सायकल सहित गिर गये। आरोपीगण मोहल्ला वासियों के भीड़ को देखते हुए प्रार्थी को छोड़कर भाग गया। मारपीट करने से प्रार्थी के पीठ मस्तक दोनो हाथ, कोहनी में चोट आया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 198/25 धारा 309(6),140(3),126,296,351(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुऐ पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशकर पाण्डेय द्वारा थाना स्तर पर तत्काल टीम तैयार किया गया। गठित टीम द्वारा प्रकरण के नामजद आरोपी तरूण निर्मलकर का लोगो को प्रार्थी के बताये अनुसार हुलिया बताकर, व मुखबिर लगाकर पता तलाश किया, आरोपी तरूण मिलने से पुछताछ करने पर अपने अन्य साथीयों ईश्वर यादव, प्रियांशु ढीमर के साथ घटना को कारित करना बताया।

प्रकरण के आरोपी तरूण निर्मलकर से घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर सीजी 07 एल 4282 व चमड़े का बेल्ट व लूट के रकम 500-500 का 4 नोट कुल 2000 रू एवं आरोपी ईश्वर यादव से लूट के रकम बटवारा में मिले 500-500 रू का 3 नोट कुल 1500 रू एवं प्रियांशु ढीमर को लूट के रकम बटवारा में मिले 500-500 का 4 नोट कुल 2000 रू कुल जुमला नगदी 5,500 रू आरोपियों के कब्जे से जप्त किया गया है। आरोपियों को दिनांक 16.05.2025 के क्रमशः 13.10, 13.20, 13.35 बजे गिरफ्तार किया कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुरे प्रकरण में विवेचना एवं आरोपियों के पतासाजी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय, सउनि सूरज साहू, प्र.आर. 1603 दुर्याेधन यादव, प्र.आर. 1515 हरिषचंद्र सिन्हा, आरक्षक 36 मोहन कोकिला, आरक्षक 339 संजय सोनी, आरक्षक 1948 बनवाली यदु, आरक्षक 86 वेदप्रकाष भुआर्य, आरक्षक 147 जितेन्द्र सिन्हा का सराहनीय भूमिका रही है।

आरोपीगणः- 01. तरूण निर्मलकर पिता पुरन लाल निर्मलकर उम्र 22 वर्ष निवासी मरारपारा बालोद वार्ड क्रमांक 08 बालोद थाना व जिला बालोद (छ.ग.) के खिलाफ पूर्व में अपराध क्रमांक 37/22 धारा 452,294,506,323, भादवि, अपराध क्रमांक 464/22 धारा 13 जुआ एक्ट, अप.क्र. 15/23 धारा 147,294,506,323,324 भादवि का अपराध पंजीबध्द है।

02. ईश्वर यादव पिता रिछपाल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी संजय नगर दुर्गा मंदिर चौक के आगे बालोद थाना व जिला बालोद (छ.ग.) के खिलाफ पूर्व में अपराध क्रमांक 15/23 धारा 147,294,506,323,324 भादवि, अपराध क्रमांक 271/23 धारा 294,506,324 भादवि, अप.क्र. 272/24 धारा 457, 380 भादवि, अपराध क्रमांक 273/24 धारा 457,380 भादवि का अपराध पंजीबध्द है।

03. प्रियांशु ढ़ीमर पिता प्यारेलाल ढीमर उम्र 24 वर्ष निवासी मरारपारा बालोद सोनू चंदेल के घर बालोद स्थाई पता ग्राम सहगांव थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.) के खिलाफ पूर्व मेें अपराध क्रमांक 279/22 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 184/24 धारा 3(2) छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, अप.क्र. 250/24 धारा 452,294,506,323,324,34 भादवि, का अपराध पंजीबध्द है।

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