लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
*… संतोषी बीज भंडार से आरोपी अपने कृषि कार्य हेतु दवाई, बीज का लेन देन 2008 से करता था, व्यापारिक संबंध मधुर होने का फायदा उठाते हुए अपने कृषि मजदूरों के मजदूरी का भुगतान करने के लिए नगद उधारी मांग कर ले जाता था, उनके लेने देन का अंतिम हिसाब वर्ष 2021 में करने पर 2,24,553 ₹ लेना बाकी था,
उक्त उधर की रकम की मांग करने पर आरोपी ने धोखा देने के आशय से बैंक का चेक भुगतान स्वरूप दिया जो अनादृत हो जाने पर, संतोषी बीज भंडार के प्रोपराइटर वैभव टॉवरी के द्वार अपने अधिवक्ता भेष साहू के माध्यम से CJM कोर्ट में परिवाद पेश कर, आरोपी को कड़ी से कड़ी दंड कि मांग किया था, जिस पर विद्वान न्यायाधीश संजय सोनी के द्वारा आरोपी को 6 माह का कारावास और चेक में उल्लेखित राशि से दंडित करने का निर्णय पारित किया है, ..*
*उक्त निर्णय से व्यापारी वर्ग ने न्याय की जीत बताते हुए इस दंड से चेक के दुरपयोग कम होने की उम्मीद जताई, ..*
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Law poaint – चेक बाउंस के अपराध में अपराध होने की उपधारणा परिवादी के पक्ष में होती है..तो सतर्क रहें, अपने चेक सम्हाल कर रखें…