लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
बालोद विवरण – पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी तारतम्य में दिनांक 21.05.25 को पुलिस सहायता केन्द्र सिलतरा पुलिस (थाना धरसींवा) को सूचना प्राप्त हुई कि सिलतरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सांकरा स्थित शमशान घाट पास दो व्यक्ति अपने पास शराब रखें है तथा बिक्री कर रहें है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व प्रभारी पुलिस सहायता केन्द्र सिलतरा के नेतृत्व में सिलतरा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी करते हुये व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम जितेन्द्र सायतोड़े एवं शनि संत होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर आरोपी जितेन्द्र सायतोड़े एवं शनि संत को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 62 पौवा देशी शराब एवं बिक्री रकम जुमला कीमती 6,510/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 241/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी -*
*01. जितेन्द्र सायतोड़े पिता देव सायतोड़े उम्र 22 वर्ष निवासी आनंद चौक सतनामी पारा ग्राम सांकरा थाना धरसीवां जिला रायपुर।*
*02. शनि संत पिता इंदर संत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बेलडोंगरी थाना करनपठार जिला अनुपपुर मध्य प्रदेश। हाल पता – वासवानी स्टील प्लांट लेबर क्वाटर सिलतरा थाना धरसीवां जिला रायपुर।*