गुण्डरदेही।
थाना रनचिरई क्षेत्रांतर्गत हत्या का मामला।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.06.2025 को मृतक देवव्रत बिंझेकर निवासी ग्राम खुटेरी का शव ग्राम खुटेरी धरम साहू के घर दुकान के सामने मेन रोड किनारे मृत पडे होने की सूचना व प्रार्थी दौलत राम बिंझेकर ग्राम खुटेरी के रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर आरोपी सुदामा ठाकुर ग्राम खुटेरी के विरूध्द अपराध क्रमांक 75/2025 धारा 103, 3(5) बीएनएस पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए योगेश पटेल पुलिस अधीक्षक बालोद, मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देशन तथा राजेश बागडे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही के मार्गदर्शन में थाना रनचिरई प्रभारी राधा बोरकर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सुदामा ठाकुर पिता स्व0 फगुवा राम ठाकुर को हिरासत में लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया।
जिसमें दिनांक 10.06.2025 को मृतक देवव्रत बिंझेकर द्वारा मीटिंग में ज्यादा बोलते हो कहकर मारपीट किया गया था, और मृतक द्वारा दिनांक 11.06.2025 को रिपोर्ट करने के कारण घर में आकर जान से मारने की धमकी दिया था, जिसके कारण गुस्से में आकर घर में रखे लकडी के डण्डे और बत्ता जिसमें लोहे का कील लगा था, को पकडकर अपने बेटे भावेश ठाकुर के साथ उसे मारने के लिये दौडाकर देवव्रत बिंझेकर धरम साहू के घर के सामने मेन रोड में पहुंचा था तब उसके सिर में और शरीर में लकडी के डण्डा और लकडी के बत्ता से मारपीट कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया।
आरोपी से घटना में प्रयुक्त लकडी के डण्डा और लकडी के बत्ता को विधिवत जप्त किया गया है, प्रकरण के आरोपीगण सुदामा ठाकुर पिता स्व0 फगुवा राम ठाकुर उम्र 50 वर्ष एवं आरोपी भावेश ठाकुर पिता सुदामा ठाकुर उम्र 18 वर्ष साकिनान ग्राम खुटेरी भट को 24 घंटे के भीतर आज दिनांक 12.06.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया।
सराहनीय भूमिका – उप निरीक्षक राधा बोरकर थाना प्रभारी रनचिरई, स0उ0नि0 अनिल शुक्ला, प्रधान आरक्षक क्र0 1752 संतोष ठाकुर, प्रधान आरक्षक क्र0 379 विजय कुमार साहू, प्रधान आरक्षक क्र0 561 सुनील मंडावी , आरक्षक क्र0 347 दोलेश ठाकुर, आरक्षक क्र0 602 नेमसिंह निषाद, आरक्षक क्र0 471 गौकरण यादव की सराहनीय भूमिका रही।