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अवैध वसूली के प्रकरण में संलिप्त आरोपिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई !

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

$$ अपराध क्रमांक 230/2025 धारा 308(2),111(1) बी.एन.एस.धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम$$

$$ नाम आरोपिया शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा सिंह तोमर पति वीरेंद्र सिंह तोमर उम्र 41 वर्ष निवासी साईं विला भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़$

उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अवैध वसूली के प्रकरण में संलिप्त आरोपिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई !

विवरण इस प्रकार है कि थाना तेलीबांधा जिला रायपुर से अग्रिम कार्रवाई हेतु पत्र क्रमांक पीएस/तेलीबांधा/राय/333-ए/2025 दिनांक 05.06.2025 प्राप्त हुआ है कि थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/2025 धारा 296,115(2),351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता के फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर निवासी साईं विला भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला छत्तीसगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान पर दबीश दिए जाने पर आरोपी के परिजनों द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं करने पर क्षेत्राधिकारिता रखने वाले सीमा कंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर से तलाशी वारंट प्राप्त कर दिनांक 03.06.2025 को तलाशी लिए जाने पर आरोपी फरार मिला लेकिन उसके निवास स्थल से जमीन खरीदी बिक्री के दस्तावेज,इकरारनामा स्टांप, कोरा स्टांप,हस्ताक्षर युक्त एवं भरा तथा कोरा चेक बरामद हुआ जिसे जप्त कर अगर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन थाना पुरानी बस्ती को प्राप्त हुई

जिसके जांच क्रम में गवाहों का कथन लिया गया गवाह गण अपने कथन में बताएं कि रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर एवं उनके परिवारजन तथा अन्य साथियों के द्वारा लिए गए उधार के एवज में भरा चेक,कोरा चेक, कोरा स्टांप में हस्ताक्षर करवा कर सुरक्षा बतौर अपने पास रखते हुए ब्याज की राशि अधिकतम वसूल करने के लिए लगातार जान माल एवं जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसा वसूल किया गया है एवं डरा धमकाकर औने पौने दाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराया गया है ब्याज की राशि वाले वे लोग कच्चे में लेते है और कुछ ब्याज राशि अपने कर्मचारी एवं अपने परिवार की महिलाएं शुभ्रा तोमर के अकाउंट में लेते हैं।

जांच पर आरोपीगण रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर,दिव्यांश तोमर वगैरह के विरुद्ध धारा 308(2),111 भारतीय न्याय संहिता धारा 04 छत्तीसगढ़ ऋणियों संरक्षण अधिनियम का अपराध कारित किए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरार आरोपी वीरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती शुभ्रा सिंह उर्फ नेहा तोमर को पूछताछ हेतु थाना लाया गवाहों के समक्ष पूछताछ कर पंचनामा तैयार किया गया प्रकरण में आरोपीगन के साथ इनकी भी संलिप्तता होने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपिया को विधिवत दिनांक 13.06.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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