गुण्डरदेही।
थाना पुरूर क्षेत्रांतर्गत संचालित ढाबो की चेंकिग कर शराब पिला रहे एवं शराब बिक्की कर रहे लोगो के विरूध्द आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।
जुर्म जरायम निराकरण एवं आरोपियो की धरपकड हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग राम गोपाल गर्ग के निर्देशन पर, पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद योगेश पटेल, के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पुरूर योनीफस एक्का के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना पुरूर क्षेत्रांतर्गत संचालित डायो की चेकिंग कर शराब पीला रहे एवं शराब बिक्री कर रहे ढाबा संचालको के विरूध्द आबकारी अधिनियम के तहत त्वरित कार्यवाही की गई है।
संक्षिप्त विवरण : इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2025 को थाना पुरूर पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा बाना पुरूर क्षेत्रांतर्गत संचालित ढाबो की चेंकिग कर शराब पिला रहे एवं शराब बिक्री कर रहे लोगो के विरूध्द आयकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही 04 आरोपियो के विरूध्द आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
1. ग्राम चिटीद हाईवे ढाबा में आरोपी विवेक सिन्हा पिता स्व० मोतीराम सिन्हा उम्र 33 साल निर्वाीस ग्राम चिटीद बाना पुरूर जिला बालोद (छ०ग०) के विरुध्द धारा 36 (सी) आबकारी अधिनियम 2. पुट्टू ढाबा ग्राम चिटौद में आरोपी संजय कृदत्त पिता खिलेश्वर राम कृदत्त उम्र 32 साल साकिन मराठापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी (छ०ग०) के विरूध्द धारा धारा 36 (सी) आबकारी अधिनियम 3. सोनी ढाबा ग्राम बालोदगन में आरोपी तुशार सोनी पिता जनार्दन सोनी उम्र 22 साल साकिन बनियापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी (७००) 3. एनएच 30 ढाबा ग्राम पुरूर में आरोपी निखिल माधवानी पिता स्व० जितेन्द्र माधवानी उम्र 27 वर्ष निवासी कोष्टापारा धमतरी थाना व जिला धमतरी (छ०ग०) के विरूध्द धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम की कार्यवाही कर 11 पौवा अंग्रेजी स्पेशन विस्की, 14 पौव्वा अंग्रेजी रायल स्टेज, 02 बोतल अंग्रेजी रॉयल स्टेज, 14 बोतल बीयर कुल 15.100 बल्क लीटर कुल किमती 8830 रूपये जप्ती कर आबकारी अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही में थाना पुरूर पुलिस एवं सायबर टीम बालोद की सराहनीय भूमिका रही।