लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर बताया कि बालोद जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों भू-गर्भीय जलस्तर नीचे जाने से पेयजल की समस्या के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के प्रावधान अंतर्गत नवीन नलकूप खनन में 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया था। वर्तमान में हो रही वर्षा को ध्यान मे रखते हुए पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत नए नलकूप खनन् हेतु प्रतिबधात्मक धाराएँ आगामी आदेश तक शिथिल किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।