लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
निर्धारित स्थान पर पार्किंग नहीं जाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरूद्ध की जाएगी चालानी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही।
अपर कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में वाहनों के सुव्यस्थित पार्किंग हेतु निर्देश जारी किया है। जिसके अंतर्गत संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में वाहनों के पार्किंग हेतु स्थान निर्धारित किया गया है। निर्धारित स्थानों पर पार्किंग नहीं जाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरूद्ध परिवहन नियमों के तहत की चालानी कार्यवाही की जाएगी। जारी निर्देश में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में दो पहिया वाहनों के पार्किंग हेतु संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सामने बाउंड्री वॉल के समीप तथा चार पहिया वाहन हेतु संयुक्त जिला कार्यालय भवन के दांए तरफ डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामने वाहन पार्किंग किया जा सकता है। इसके साथ ही संयुक्त जिला कार्यालय भवन के पीछे पार्किंग स्थल भी बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं अन्य विभिन्न कार्यालय संचालित है। जिसमें कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा वाहनों को कार्यालय के सामने कहीं भी अव्यवस्थित ढंग से पार्किंग कर दिया जाता है।
आगामी कार्य दिवसों में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित स्थान पर वाहनों का पार्किंग सुनिश्चित करने को कहा है। वाहनों का निर्धारित स्थानों पर पार्किंग नहीं पाये जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरूद्ध परिवहन नियमों के तहत चालानी कार्यवाही एवं संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

