लीलाधर साहू
गुण्डरदेही।
* थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत रायपुरा स्थित वर्धमान पेट्रोल पंप के कर्मचारी प्रार्थिया से किया था नगदी रकम से भरे बैग की स्नैचिंग।*
* आरोपी द्वारा चोरी की दोपहिया वाहन से दिया गया था स्नैचिंग की घटना को अंजाम।*
* चोरी की दोपहिया वाहन में भी आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 158/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*
* आरोपी के कब्जे से नगदी रकम एवं बैग तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग चोरी की दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये किया गया है जप्त।*
* आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 288/25 धारा 304(2) बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।*
बालोद//विवरण – प्रार्थिया डोमेश्वरी साहू ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सत्यम विहार कॉलोनी रायपुरा में रहती है तथा वर्धमान फ्यूल्स पेट्रोल पम्प, रायपुरा में कार्य करती है। प्रार्थिया दिनांक 17.07.2025 को वर्धमान फ्यूल्स पेट्रोल पम्प में अपना काम कर रही थी। फ्यूलस उपलब्ध कराने के एवज में ग्राहकों द्वारा दिये गये पैसों को अपने बैग अपने पास कमर में रखी थी उसी दौरान करीबन 11.30 बजे दोपहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति पेट्रोल पम्प में आया और पेट्रोल डलवा कर वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात् वह व्यक्ति वापस आया एवं प्रार्थिया के पास रखे पैसे से भरे बैग को झपट्टा मारकर चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 288/25 धारा 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को अज्ञात अरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थिया सहित अन्य स्टॉफ से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये।
टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा जिस दोपहिया वाहन का उपयोग किया गया था उसके संबंध में भी जानकारी एकत्र कर आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सिविल लाईन निवासी इन्तेशाल खान की पतासाजी कर पकड़ा गया, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्नैचिंग की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दोपहिया वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त *दोपहिया वाहन को भी थाना खम्हारडीह क्षेत्र से चोरी करना बताया गया, जिसमें आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 158/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध है।*
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी इन्तेशाल खान को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से नगदी रकम, बैग तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की दोपहिया वाहन एक्टिवा क्रमांक सीजी/04/एल जे/5433 जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
*गिरफ्तार आरोपी- इन्तेशान खान पिता हनीफ खान उम्र 22 साल निवासी म.नं. 26/790 वार्ड क्रमांक 24 अम्बेडकर चौक राजा तालाब थाना सिविल लाईन रायपुर।*
*कार्यवाही में निरीक्षक एस.एन.सिंह थाना प्रभारी डी.डी.नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, प्र.आर. खिलेश्वर राजपूत, आर. प्रमोद बेहरा, राजकुमार देवांगन, कलेश्वर कश्यप तथा विजय बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

