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सार्वजानिक स्थान मे गांजा पीने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

थाना आजाद चौक जिला:- रायपुर छ.ग.
अप0क्र0 212/2025 धारा- 27 एनडीपीएस एक्ट

बालोद//संक्षिप्त विवरण:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.07.2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ठाकरे चौक रामकुंड पर एक व्यक्ति सार्वजानिक स्थान पर गांजा पी रहा है कि

उक्त सूचना पर थाना आजाद चौक पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा मौका पर आरोपी होरीलाल ध्रुव पिता स्व0 पुनित राम ध्रुव उम्र 31 वर्ष सा0 उछला तालाब रामकुंड रायपुर जिसे समक्ष गवाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा आरोपी के पास से एक कागज के पुडिया मे गांजा करीबन 50 ग्राम किमती लगभग 200 रूपया एक नग मिटटी का बना हुआ काले रंग का चीलम जिसपर एवं लाल रंग का लगा हुआ चिंदी एवं एक नग माचिस डिब्बा को विधिवत जप्त कर को कब्जे में लिया गया।

आरोपी को आज दिनांक 31.07.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर थाना आजाद चौक मे अपराध क्रमांक 212/2025 धारा 27 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी होरी लाल ध्रुव को को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम –
होरीलाल ध्रुव पिता स्व0 पुनित राम ध्रुव उम्र 31 वर्ष सा0 उछला तालाब रामकुंड थाना आजाद चौक रायपुर

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