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जनजागरूकता के लिए मदिरा दुकानों में हेलमेट संबंधी संदेश प्रदर्शित करने के निर्देश।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

जिला प्रशासन बालोद द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे जिले की सभी मदिरा दुकानों के आहातों में ऐसे संदेश प्रदर्शित कराएं, जिनमें दोपहिया वाहनों से शराब क्रय करने आने वाले नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाए।

यह पहल पूर्णतः जनहित में है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक हेलमेट जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण का नियमित उपयोग करें, ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति में संभावित गंभीर चोटों, विशेषकर सिर में लगने वाली चोटों से बचाव हो सके।

यह स्पष्ट किया जाता है कि “हेलमेट नहीं तो शराब नहीं” जैसी कोई बाध्यता जिला प्रशासन द्वारा लागू नहीं की गई है। इस विषय में कोई आदेश भी पारित नहीं किया गया है। यह केवल जनजागरूकता बढ़ाने की एक पहल है, जिससे नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी विकसित हो।

जिला प्रशासन बालोद सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

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