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छत्तीसगढ़ विधानसभा के अष्टम् सत्र के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

छत्तीसगढ़ षष्टम विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। जिसके अंतर्गत विधानसभा अष्टम सत्र के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिंबध रहेगा। अपर कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा के अष्टम सत्र के दौरान वांछित जानकारी शासन को यथा शीघ्र समयावधि में भेजने हेतु अधिकारी-कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विधानसभा अष्टम सत्र 2026 के दौरान कलेक्टर के बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करंेगे और न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे।

इसके साथ ही कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष एवं मोबाईल नंबर की जानकारी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ षष्टम विधानसभा का अष्टम सत्र के दौरान अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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