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अवैध रूप से मवेशी तस्करी करते 02 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार।

परस साहू

गुण्डरदेही।

* अवैध रूप से मवेशी तस्करी करते आरोपियों को थाना मंदिर हसौद क्षेत्र में पकड़ा गया रंगे हाथ।*

* आरोपी है उडीसा एवं उ.प्र. के निवासी।*

* आरोपियान मवेशी को बिना चारा पानी दिये क्रुरता पूर्वक भरकर ले जा रहे थे पिकअप वाहन में।*

* आरोपियों के कब्जे से 05 नग मवेशी भैंस एवं मवेशी परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक ओडी/26/ई/8591 को किया गया है जप्त।*

* जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 15,00,000 रूपये।*

* आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 750/24 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 का अपराध किया गया है पंजीबद्ध ।*

विवरण – दिनांक 19.11.24 को थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुुछ व्यक्ति एक पिकअप वाहन में मवेशी भरकर चंदखुरी मंदिर हसौद रायपुर से उडीसा की ओर परिवहन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस माना लम्बोदर पटेल एवं थाना प्रभारी मंदिर हसौद निरीक्षक सचिन सिंह को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुए टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम छतौना चौक स्थित एन.एच. – 53 में नाकेबंदी पाईंट लगाया गया।

इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये पिकअप वाहन को आता देख पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा वाहन को रोकवाया गया। पिकअप वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम नकुल हंस निवासी नुवापाडा उडीसा एवं शाहरूख कुरैशी निवासी श्यामली उ0प्र0 का होना बताया तथा उनका पिकअप वाहन का पीछे का भाग तिरपाल से ढ़का हुुआ था, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तिरपाल को खोलकर देखने पर पाया गया कि वाहन में 05 नग मवेशी भैंस को बिना चारा पानी दिये क्रुरता पूर्वक भरकर परिवहन किया जा रहा था। व्यक्तियों से मवेशी परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी नकुल हंस एवं शाहरूख कुरैशी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 नग मवेशी भैंस एवं मवेशी परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक ओडी/26/ई/8591 जुमला कीमती लगभग 15,00,000 रूपये जप्त कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 750/24 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी*

*01. नकुल हंस पिता रामकृष्ण हंस उम्र 38 वर्ष निवासी दलदली थाना लखना जिला नुवापाडा उडीसा।*

*02. शाहरूख कुरैशी पिता इदरीश कुरैशी उम्र 25 वर्ष निवासी दडी असनपुर थाना चुसाना जिला श्यामली उ0प्र0*

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