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PIT NDPS Act के तहत आरोपी अब्दुल सलीम को 06 माह हेतु निरुद्ध कर भेजा गया जेल।

परस साहू बालोद 

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस उपायुक्त, जोन-पश्चिम, कमिश्नरेट रायपुर तथा सहायक पुलिस आयुक्त, जोन-पश्चिम के मार्गदर्शन में थाना आजाद चौक पुलिस द्वारा गुंडा बदमाश *अब्दुल सलीम पिता स्व. अब्दुल मजीद, उम्र 42 वर्ष निवासी ईदगाहभाठा आजाद चौक रायपुर* के विरुद्ध PIT NDPS Act के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

आरोपी के विरुद्ध मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्तता के आधार पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के तहत प्रस्ताव (इस्तगासा) प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की समीक्षा उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध 06 माह के निरोध (डिटेंशन) का जेल वारंट जारी किया गया।

जेल वारंट प्राप्त होने के पश्चात आरोपी अब्दुल सलीम, निवासी ईदगाहभाठा, गली नंबर 13, थाना आजाद चौक, रायपुर को दिनांक 06.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया।

रायपुर पुलिस द्वारा भविष्य में भी ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी, ताकि शहर में कानून-व्यवस्था एवं जन-सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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