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01. राजहरा पुलिस द्वारा धारदार वस्तु से चोंट पहुंचाने वाले आरोपी को गिफ्तार कर भेजा जेल।

परस साहू बालोद

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी केतन चालकी पिता रामकुमार उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 20 गांधी चौंक राजहरा जो दिनांक 26.08.2026 को अपने भाई योगेश चालकी के साथ शराब दुकान की ओर गये थे वापस आते समय आईटीआई राजहरा के पास रोड पर लोकेश अपने कुछ साथियों के साथ रोड पर खड़ा होकर वाद-विवाद कर रहे थे जिसे प्रार्थी द्वारा रास्ता को खाली कर दो, आने जाने के लिये परेशानी हो रहा है कहने पर लोकेश दास द्वारा आक्रोशित होकर तू कौन होता है बोलने वाला कहकर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर धारदार वस्तु से प्रार्थी के दाहिने हाथ के भुजा मे मारकर चोंट पहुंचाया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 296,351(3),115(2),118(1) बीएनएस कायम किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक बालोद किरण चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के निर्देशन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना राजहरा पुलिस द्वारा आरोपी लोकेश दास मानिकपुरी पिता स्व0 अशोक दास मानिकपुरी उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 19 दल्लीराजहरा को अभिरक्षा मे लेकर घटना मे प्रयुक्त धारदार वस्तु को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है ।

राजहरा पुलिस की नागरिको से अपील-
01- लोहे की वस्तु से चोंट पहुंचाने पर नये कानून के तहत जाना पड सकता है जेल
02- अवैध हथियार जैसे- चाकू, तलवार रखने पर होगी सख्त कार्यवाही

मो0नं0 9479192058

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