गुंडरदेही।
गुंडरदेही नगर के चैनगंज स्थित व्यावसायिक डायवर्टेड भूमि ख.नं. 299/11 का टू० रकबा 35.5 डिश्मिल को जयंती बाई जैन पति स्व. उत्तमचंद जैन द्वारा इकरारनामा 16 सितंबर 2023 को हुआ था जिसे अवैध तरीके से टुकड़े में भूनेश्वर निर्मलकर और गुलाब निर्मलकर ग्राम गुण्डरदेही को विक्रय बैनामा के प्रमाणीकरण पर रोक लगाई जाने कलेक्टर से आपत्ति दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता ने कहा जमीन मालिक द्वारा मेरे साथ छल पूर्वक बिना सूचना दिए जमीन रजिस्ट्री करवा दिया गया है। जमीन बेचने वाला या खरीदने वाला या सौदा कराने वाले दलाल ने किया गुमराह।
ऐसी प्रकरण में गुण्डरदेही में जेल जा चुके हैं दो से चार लोग राजस्व प्रशासन की प्रमाणीकरण पर रोक एवं टुकड़ों की रजिस्ट्री पर रोक लगाना सिर्फ नौटंकी साबित हो रहा हैं। गुंडरदेही में एक ऐसी जमीन है जो एक खसरा में लगभग 27 टुकड़े हो चुके हैं जो जांच का विषय है।
उन्होंने बताया कि जयंती बाई जैन पति स्व उत्तमचंद जैन, निवासी ऋषभ कॉलोनी दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिकार के व्यावसायिक डायवर्टेड भूमि स्थित ग्राम चैनगंज, प.ह.नं. 34, तह. गुण्डरदेही खसरा नं. 299/11 का टु रकबा 35.5 डिसमिल को अलकराय पिता जयप्रकाश राय निवासी लक्ष्मीनगर पचपेडी नाका रायपुर पास विक्रय करने का सौदा प्रति डिसमिल 10 लाख रूपये की दर से कर बयाना बतौर चालीस लाख दस हजार रूपये दिया जाकर दो गवाहों के समक्ष इकरारनामा सौ रूपये के स्टाम्प पेपर मे किया गया है इस स्थिति में किया गया अवैध एवं शून्य है जिससे कोई भी प्रकार का अधिकार केता भुनेश्वर निर्मलकर और गुलाब निर्मलकर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं इस स्थिति में प्रमाणीकरण पर रोक लगाई जाना न्यायहित में आवश्यक है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अलक राय पिता जयम्काश राय द्वारा भूमि के समय सीमा का पालन जयंती बाई जैन द्वारा नहीं किये जाने पर रजिस्टर्ड नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22 मार्च 2024 को प्रेषित करा पंजीकृत बैनामा की कार्यवाही किये जाने सूचना दिया गया है ,उसके बावजूद भी द्वितीय पक्षकार क्रेता अलक राय के नाम पर आज दिनांक तक पंजीकृत बैनामा कार्यवाही न कर धोखाधड़ी करते हुए बगैर जानकारी के अनाधिकृत तरीके से भुनेश्वर निर्मलकर और गुलाब निर्मलकर पास पंजीकृत बैनामा से विक्रय किया गया है जिसे प्रमाणीकरण के रोग लगने के लिए शिकायतकर्ता ने बालोद कलेक्टर से शिकायत कर प्रतिलिपि काफी एसडीएम तहसीलदार व पटवारी को भी सूचना दे दी गई है।
मामले में पत्रिका ने 4 सितंबर को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित करने के बाद,, अभी तक खरीदार के नाम पर ऑनलाइन नहीं हुआ है,,,
वर्जन,,उक्त मामले में तहसीलदार कोमल ध्रुव ने कहा रजिस्ट्री के आधार पर प्रमाणीकरण हुआ है अभी नक्शा बटाकन बाकी है शिकायतकर्ता के अनुसार या मामला हमारे हस्तक्षेप से बाहर है सक्षम न्यायालय से मामले का स्थगन आदेश ला सकता है।
वर्जन,, शिकायतकर्ता अलख राय ने कहा मेरे शिकायत पर जिला प्रशासन को ध्यान नहीं दिया है मैं पूरी बचत जमीन का रजिस्ट्री रोकने मुझे न्याय नहीं मिला न्यायालय का शरण लूंगा।।