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01. वर्चस्व की लड़ाई में एक बैगा ने की दूसरे बैगा की चाकू मारकर की हत्या।

लीलाधर साहू

गुण्डरदेही।

02. पुलिस की तत्परता से घटना में शामिल पांचो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
03. झाडू-फूक अंधविश्वास बना हत्या का कारण।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2025 को प्रार्थी बेलू राम ठाकुर पिता स्व. राम दयाल ठाकुर, उम्र 51 वर्ष साकिन सिर्राभांठा, चौकी हल्दी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सिर्राभांठा के बैगा पुनीत राम ठाकुर को तिहारू राम निषाद ने अपने घर में पूजा पाठ के लिये ले गये थे तथा दुसरे गांव से 02-03 व्यक्ति को भी लाये थे, जो उसके घर पूजा पाठ करने के लिये आये हुये बैगा एंव 02-03 लोगो के द्वारा चाकू से मारकर पुनीत राम ठाकुर की हत्या कर दिये है कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 153/2025 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग दुर्ग रेंज, दुर्ग, के निर्देशन एंव पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन पर एवं एसडीओपी गुण्डरदेही राजेश बागडे के पर्यवेक्षण पर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पृथक से टीम गठित कर थाना गुण्डरदेही, चौकी हल्दी, सायबर सेल बालोद के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी तिहारू राम, कमलेश निषाद, चतुर निषाद, अजीत मंडावी, धनेश्वरी निषाद से पुछताछ करने पर बताये कि दिनांक 26.05.2025 को तिहारू राम निषाद के घर में बंधन पूजा पाठ के दौरान गांव के वैगा पुनीत राम ठाकुर को बुलाये थे जहां पुनीत राम ठाकुर एवं बैगा अजीत मंडावी निवासी ग्राम सुरडोंगर के मध्य एक दुसरे ने अपने आप को बड़ा बैगा होना कहकर लड़ाई झगड़ा, गाली गालौज एवं धक्का मुक्की हुये उसी दौरान आरोपी तिहारू राम निषाद, चतुर निषाद व कमलेश निषाद ने पुनीत राम ठाकुर के हाथ पैर को पकड़कर रखे थे, एवं आरोपी अजीत मंडावी ने अपने साथ पूजा के लिये लाये एक लोहे की धारदार चाकू से पुनीत राम ठाकुर के गले में बांये तरफ प्राण धातक हमला कर हत्या कर देने पश्चात खून लगे चाकू को साक्ष्य छुपाने की नियत से तिहारू राम की पत्नि धनेश्वरी निषाद ने पानी से धोकर अजीत मंडावी को वापस दी। आरोपीगण तिहारू राम निषाद , कमलेश निषाद , चतुर निषाद ने पुनीत राम के हाथ पैर को पकड़कर हत्या करने में सहयोग किये है।

घटना के समय खून लगे कपड़ो और घटना स्थल से पूजा में उपयोग किये समाग्रियो एंव घटना में हत्या के लिये प्रयुक्त किये गये लोहे के चाकू को विधिवत् जप्त किया गया तत्पश्चात आरोपी को गिर कर न्यायिक रिगांड पर न्यायालय पेश किया गया है।

घटना के बाद पुलिस की तत्परता से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने में सउनि नंदकुमार साहू, प्रआर ओमप्रकाश धुवे, योगेश्वर चंदनिया आर. राकेश साहू, ओमप्रकाश साहू, खेमलाल मधुकर, थाना गुण्डरदेही से थाना प्रभारी उनि मनीष शेण्डे, प्रआर योगेश सिन्हा, आर. यशवंत देशमुख, सायबर सेल बालोद से उनि जोगेन्द्र साहू, आर. संदीप यादव, विपिन गुप्ता, भोप साहू की सराहनीय भूमिका रही।

नाम आरोपी
01. तिहारू राम निषाद पिता अमरू राम निषाद उम्र 35 वर्ष साकिन सिर्राभांठा चौकी हल्दी, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ०ग०)
02. कमलेश निषाद पिता राजेन्द्र निषाद, उम्र 34 वर्ष साकिन ग्राम कमरौद, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ०ग०)
03. अजीत मंडावी पिता नाहल सिंह मंडावी, उम्र 37 वर्ष साकिन थाना ग्राम सुरडोंगर डौण्डी, जिला बालोद (छ०ग०)
04. चतुर निषाद पिता गुहाराम निषाद, उम्र 55 वर्ष साकिन काड़े थाना डौण्डी, जिला बालोद (छ०ग०)
05. धनेश्वरी निषाद पति तिहारू राम निषाद, उम्र 32 वर्ष साकिन सिर्राभांठा चौकी हल्दी, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ०ग०)।

जप्ती – 01. एक लोहे की चाकू, एक लोहे की बरछी (माला), एक सांकल, खून लगे कपड़े, पूजा का सामान नीबू बंदन, आम, नारियल, शराब की खाली शीशी

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